आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि सरकारी परिषदीय स्कूल में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जिसके चलते बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसकी चिंता ना तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को है और ना ही प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने सख्ती से ये आदेश दिया कि प्रदेश के आईपीएस-आईएएस कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई कराना अनिवार्य कर दिया है।
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Tuesday, 18 August 2015
यूपी में सरकारी अफसर व कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंः हाई कोर्ट
आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवकुमार पाठक और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि सरकारी परिषदीय स्कूल में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। जिसके चलते बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इसकी चिंता ना तो सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को है और ना ही प्रदेश के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को है। इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने सख्ती से ये आदेश दिया कि प्रदेश के आईपीएस-आईएएस कर्मचारी और जनप्रतिनिधि के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई कराना अनिवार्य कर दिया है।
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