Saturday 19 December 2015

FULL REPORT: हेराल्ड मामले में सोनिया, राहुल को जमानत मिली


नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को आज अदालत से जमानत मिल गई । इससे पहले, एक स्थानीय अदालत ने शिकायतकर्ता सुब्रमण्यन स्वामी का वह अनुरोध ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने सोनिया और राहुल के प्रभावशाली होने और देश छोड़कर भागने की आशंका के आधार पर इन्हें राहत प्रदान करने का विरोध किया था।  मीडिया की सुर्खियों और कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया, राहुल तथा तीन अन्य आरोपी मोतीलाल बोरा, आस्कर फर्नाडिश और सुमन दूबे राष्ट्रीय राजधानी में पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन की अदालत में पेश हुए । इन्हें आठ दिसंबर को अदालत में पेश होने का समन भेजा गया था।  यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाये गये हैं।  मजिस्ट्रेट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा, आरोपी जाने माने लोग है और इनके गहरे राजनीतिक आधार है और इनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है।   अदालत ने इन्हें 50 हजार के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के आधार पर जमानत दे दी और मामले की सुनवाई की तारीख अगले वर्ष 20 फरवरी अपराह्न दो बजे के लिये निर्धारित कर दी ।





















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