Tuesday 3 November 2015

मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान के खिलाफ जमानती वारंट

मुजफ्फरनगरः 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने के मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालयान और भाजपा विधायक सुरेश राणा के खिलाफ यहां एक अदालत ने नया जमानती वारंट जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम ने दोनों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें मामले के सिलसिले में 24 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
केंद्रीय कृषि मंत्री बालयान और भाजपा विधायक कल एक बार फिर अदालत में पेश नहीं हुए जिसके बाद अदालत का यह आदेश आया। इससे पहले, अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में कई आरोपियों के खिलाफ 23 अक्तूबर को जमानती वारंट जारी किया था जिनमें बालयान, राणा, बिजनौर से भाजपा सांसद भरतेंद्र सिंह और साध्वी प्राची शामिल हैं। हालांकि भरतेंद्र सिंह ने कल अदालत में समर्पण कर दिया था और 20,000 रपये के निजी मुचलके के साथ यह शपथपत्र दिया था कि वह 24 नवंबर को अदालत में पेश होंगे, जिसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ वारंट वापस ले लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सिंह पर आईपीसी की धाराओं 188 (निषेधाज्ञा तोडऩा), 353 (लोक सेवक को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 341 (गलत तरह से रोकना) के तहत मामले दर्ज किये गये हैं।

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