Monday 27 July 2015

हिट एंड रनः सलमान की अपील पर 30 जुलाई से सुनवाई

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के 2002 के हिट रन मामले में सुनाई गयी पांच साल की सजा के खिलाफ दायर अपील पर 30 जुलाई से नियमित आधार पर सुनवाई होगी। सलमान के वकील अमित देसाई ने तीन अगस्त तक सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था लेकिन न्यायमूर्ति ए आर जोशी ने उनके इस आग्रह पर गौर नहीं किया और 30 जुलाई से अभिनेता की अपील पर सुनवाई करने का फैसला किया।

एक संबंधित घटनाक्रम में, न्यायमूर्ति ने सुनवाई पर रोक के लिए हस्तक्षेप अर्जी भी इस आधार पर खारिज कर दी कि मामले में याचिकाकर्ता के दखल का कोई औचित्य नहीं है। हत्या के आरोपी की याचिका पर 2009 से सुनवाई नहीं हुयी। उन्होंने अपनी याचिका में दलील दी कि चर्चित शख्सियतों के मामले पहले ही सुन लिये जाते हैं जबकि अन्य के मामले लंबित रहते हैं और ऐसे आरोपियों को जेल में रहना पड़ता है।

उन्होंने अलग से एक और याचिका दायर कर आरोप लगाया कि चर्चित शख्यियतों की अपील तुरंत सुनी जाती है। उनकी वकील अपर्णा वातकर ने अनुरोध किया था कि उनकी अपील पर जल्द सुनवाई हो। हालांकि, अभियोजक एस एस शिंदे ने कहा कि इस मामले में इसका कोई औचित्य नहीं है। शिंदे ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी दूसरी याचिका लगा सकता है जिस पर अन्य पीठ गौर करेगी। अदालत ने अभियोजक की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली और आरोपी की अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि सलमान मामले में दोनों पक्ष जल्द सुनवाई के लिए राजी हुये थे, इसलिए याचिकाकर्ता के हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। सलमान खान इस समय जमानत पर हैं और वह आज अदालत में नहीं आए थे। हालांकि, उनकी बहन अलविरा मौजूद थीं।

एक सत्र अदालत ने छह मई को उन्हें दोषी ठहराया था और गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न आरोपों पर पांच साल की सजा सुनायी थी। सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर कार 28 सितंबर 2002 को उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गयी थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी थी ओर चार अन्य घायल हो गए थे। उच्च न्यायालय ने आठ मई को 13 साल पुराने मामले में सलमान को सुनायी गयी पांच साल की सजा की तामील पर रोक लगा दी और उनकी अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। सलमान ने निचली अदालत के इन निष्कर्षों को चुनौती दी है कि उन्होंने शराब पी रखी थी और नशे में गाड़ी चला रहे थे। अभिनेता ने दलील दी है कि निचली अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपा के तहत गलत तरीके से उन्हें दोषी माना क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हादसा होगा।


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